pub-7443694812611045 ,,,,फैसला# सुनिश्चित कब्जे धारी पर गाज़,,,✒मकान पर जबरन कब्जा करने वाला गुलशन राणा गिरफ्तार, कोर्ट ने भी मामले की गंभीरता देखकर जमानत याचिका की खारिज - Agnichakra

,,,,फैसला# सुनिश्चित कब्जे धारी पर गाज़,,,✒मकान पर जबरन कब्जा करने वाला गुलशन राणा गिरफ्तार, कोर्ट ने भी मामले की गंभीरता देखकर जमानत याचिका की खारिज


शिवपुरी। होमगार्ड ऑफिस के सामने रहने वाले गजेंद्रसिंह यादव ने 13 अगस्त को फिजीकल टीवी टॉवर अशोक बिहार कॉलोनी में एक मकान क्रय किया था। मकान क्रय किए जाने पर विक्रेता द्वारा मकान की रजिस्ट्री से पहले रहने का अधिकार लिखित रूप से दे दिया जिस पर यादव ने अपना घर-गृहस्थी का सामान मकान में रख दिया। कुछ दिनों यादव के मकान पर गुलशन राणा ने अवैध रूप से रात के समय ताला तोड़कर कब्जा कर लिया। जब यादव ने कारण पूछा तो कब्जा नहीं छोड़ने की बात कही। जिस पर यादव ने फिजीकल थाने में शिकायत दर्ज करवाई। जहां शिकायत दर्ज करने के बाद पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेकर तुरंत जांच कर आरोपित के विरुद्ध केस दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया। वहीं आरोपित ने जेएमएफसी न्यायालय में जमानत याचिका लगाई जहां मामले की गंभीरता को देखते हुए याचिका खारिज कर दी गई। इसके बाद आरोपित ने कोर्ट में याचिका लगाई उसे वहां भी खारिज कर दिया गया।
गजेंद्रसिंह पुत्र खच्चूराम यादव निवासी होमगार्ड ऑफिस के सामने शिवपुरी ने बताया कि 13 अगस्त 18 को प्रमोद सोनी पुत्र स्व. बाबूलाल सोनी निवासी गणेश कॉलोनी फिजीकल रोड शिवपुरी से अशोक बिहार कॉलोनी टीव्ही टावर के पीछे शिवपुरी में एक 585 वर्गफीट जिसमें 300 वर्गफीट निर्मित 2 कमरे व टीनशेड थी, का क्रय करने का अनुबंध कराया था। अनुबंध के अनुसार 3 लाख 25 हजार रुपए में संबंधित को दिए जाने थे जिसमें से प्रार्थी ने प्रमोद साेनी को 3 लाख रुपए चैक से दिए जिसको विक्रयकर्ता ने निकाल लिए। शेष बचे 25 हजार की राशि रजिस्ट्री के वक्त देने का अनुबंध था किंतु प्रमोद सोनी ने निजी कार्य से बाहर जाने की बात कही और 20 हजार रुपए और ले लिए। वहीं सोनी ने बिना रजिस्ट्री कराए प्रार्थी को एक रसीद देकर कब्जा दे दिया। जिसके बाद प्रार्थी ने घर-गृहस्थी का सामान रख लिया। दिनांक 15 अक्टूबर 2018 की मध्य रात को गुलशन राणा पुत्र होशियारसिंह राणा ने प्रार्थी के मकान पर अवैध रूप से प्रवेश कर लिया और सामान को खुर्दबुर्द कर दिया। जब गुलशन राणा को बुलाकर कहा तो बोला कि मैंने ताला तोड़ लिया है और सामान खुर्दबुर्द कर दिया है और मकान पर कब्जा कर लिया। मामले में शिकायत पुलिस को की गई जहां फिजीकल थाना पुलिस ने बयानों के आधार पर आरोपित गुलशन राणा के खिलाफ केस दर्ज कर आरोपित को गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं आरोपित ने जमानक के लिए जेएमएफसी अभिषेक सक्सेना की कोर्ट में जमानत याचकिा लगाई गई। मामला गंभीर देखकर जमानत याचिका खारिज कर दी गई। वहीं जब कोर्ट में याचिका लगाई गई तो वहां जिला एवं सत्र न्यायाधीश आरबी कुमार ने भी गंभीर कृत्य को देखते हुए जमानत याचिका खारिज कर दी गई।

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