ब्रेकिंग :- अवैध फर्सी भरकर ले जा रहे आरोपी को एक साल की जेल, देना होगा जुर्माना
शिवपुरी। आज माननीय न्यायालय ने विचारण उपरांत आरोपी केशभान को दोषी पाते हुए धारा 353 भादवि के अपराध में 1 वर्ष का सश्रम करावास एवं 1000 रूपये के अर्थदण्डप से से दण्डित किया ।।
मामले में शासन की और से पैरवी हरिबहादुर मीणा एडीपीओ खनियाधाना द्वारा की गई ।।
अभियोजन के अनुसार दिनांक 02 जुलाई 2014 को दोपहर लगभग 12 बजे फरियादी श्री सुरेश कुमार पाराशर वन परिक्षेत्र अधिकारी पिछोर आदित्या पुरोहित उपवन क्षेत्रपाल महेश शर्मा वनरक्षक जगरूप चौहान शासकीय वाहन क्रमांक एम पी 02 एन वी 4015 से वनभ्रमण कर रहें थे,।।
तभी खनियाधाना मोटा बघौली रोड तिराह पर कक्ष क्रमांक आर एफ 319 में एक महिन्द्रा जीप हरे रंग की जिसमें टर्बो गाडी में फर्सी पत्थर से भरी हुई थी।।
जिसे केशभान उर्फ सेठी निवासी खडीचरा चला रहा था ।।
आरोपी से रॉयल्टी पास मांगा तो आरोपी केशभान उर्फ सेठी झगडा करने लगा वन स्टाफ से झगडा कर शासकीय वाहन में अपनी जीप से टक्कर मारते हुये जप्त पत्थखर फर्सी टर्बो गाडी महिन्द्रा जीप सहित भगाकर तथा जान से मारने की धमकी देकर खडीचरा गांव की तरफ भाग गया।।
जीप की टक्कीर से शासकीय वाहन पलटने से बाल बाल बचा ।।
फरियादी सुरेश कुमार पाराशर की रिपोर्ट पर से थाना खनियाधाना में धारा 353, 506 बी/34 भादवि के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना उपरांत अभियोग पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।।
जहां न्यायालय ने उक्त मामले में सजा सुनाई है।

कोई टिप्पणी नहीं