pub-7443694812611045 शराब पीकर गाड़ी चलाने के जुर्म मैं न्यायालय उठने तक का करावास व 5000/ रुपये का जुर्माना - Agnichakra

शराब पीकर गाड़ी चलाने के जुर्म मैं न्यायालय उठने तक का करावास व 5000/ रुपये का जुर्माना



मोहम्मद फहन काजी
कोलारस - घटना में आरोपी  विनोद शराब पीकर मोटरसाइकिल क्रमांक MP33ml 5482 को चलाकर बस स्टैंड कोलारस आरहा था तभी पुलिस ने उसे रोका और चैक करने पर उसके मुंह से शराब की बदबू आरही थी पुलिस द्वारा मेडिकल कराए जाने पर शराब पीना ज्ञात हुआ।आरोपी विनोद मोटरसाइकिल को बिना बीमा व बिना लाइसेंस के चला रहा था । पुलिस थाना कोलारस ने अपराध कायम कर माननीय न्यायालय श्रीमती मोनिका आध्या जेएमएफसी तहसील कोलारस जिला शिवपुरी के समक्ष परिबाद पेश किया । जिसमें माननिय न्यायालय द्वारा दोनो पक्षों की सुनते हुए मंगलबार को आरोपी विनोद को धारा 185,3/ 181 एबं 146/196भादवि मैं दोषी पाते हुए न्यायालय उठने तक का कारावास व 5000/रुपये के जुर्माने से दंडित किया।मामले मैं शासन की ओर से पैरवी श्री ऐन के अग्रवाल सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी तहसील कोलारस जिला शिवपुरी द्वारा की गई है

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