pub-7443694812611045 सजा:-👈अवैध आरा मशीन से कर रहा था लकड़ी की चिराई, 1 साल की जेल 6 हजार का जुर्माना - Agnichakra

सजा:-👈अवैध आरा मशीन से कर रहा था लकड़ी की चिराई, 1 साल की जेल 6 हजार का जुर्माना







शिवपुरी। आज एक मामले में सुनवाई करते हुए माननीय न्यायालय ने अवैध रूप से आरा मशीन का संचालक करने के मामले में एक आरोपी को 1 साल की जेल और 6 हजार रूपए के अर्थदण्ड से दंडित किया है। 




यह मामला 26 अगस्त 2017 को फरियादी मोहन स्वरूप गुप्ता वनपाल परीक्षेत्र सहायक अमोला को मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई थी ग्राम सिरसौद में एक अवैध आरा मशीन संचालित है;।




तब तत्काल प. स. अमोला दक्षिण विपिन बिहारी बिछोतिया वनरक्षक एवं अन्य अमले को लेकर घटनास्थल पर पहुंचे जहां पर अवैध आरा मशीन लगी हुई पाई गई ।



मौके पर मशीन तो बंद थी लेकिन आरा मशीन के पास लकड़ी का बुरादा डला हुआ था जिससे पता चलता है कि मशीन थोड़ी देर पहले चलाई गई थी।




तब आरा मशीन का व्हिल आरा मशीन से निकालकर जप्त कर लिया गया। आरोपी नरेश विश्वकर्मा  का कृत्य मध्य प्रदेश काष्ठ चिरान अधिनियम 1984 की धारा 5 के तहत माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी नरेश को उक्त कृत्य के लिए दोषी पाया एवं मध्य प्रदेश काष्ठ अधिनियम 1984 की धारा 5 के उल्लंघन में जिसके लिए अधिनियम की धारा 13 में दंड का प्रावधान है में 6 माह का सश्रम कारावास एवं 6000 के जुर्माने से दंडित किया गया उक्त प्रकरण की पैरवी एडीपीओ श्रीमती सोनल गुप्ता द्वारा की गई।

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