रन्नौद की नाबालिग बालिका के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपियों को न्ययालय ने सुनाई सजा, देना होगा अर्थदंड।।
शिवपुरी। जिले के माननीय विशेष (पॉक्सो) न्यायालय के न्यायाधीश विवेक शर्मा ने 16 साल की नाबालिग बालिका के साथ हुए गैंगरेप के मामले में सुनवाई करते हुए मामले में आरोपी बनाए गए 2 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है ( जब तक मृत्यु ना हो तब तक काटना होगी जेल की सजा) 6 हजार रूप के अर्थदंड से दंडित किया है। शासन की ओर से पैरवी श्रीमती प्रीति संत, सहायक जिला अभियोजन अधिकारी, जिला शिवपुरी के द्वारा की गई।
अभियोजन पक्ष के अनुसार रन्नौद थाने में बीते 11 अक्टूबर को नाबालिग पीडिता ने अपनी मां के साथ उपस्थित होकर रिपोर्ट दर्ज कराई थी की शाम के लगभग 6 बजे पीडिता दुकान से शक्कर लेकर घर आ रही थी तभी रास्ते में पीडिता के घर से पहले गांव में रहने वाले महेश आदिवासी और मिथुन आदिवासी मिले और यह दोनो पीडिता को गोटी आदिवासी के खेत में ले गए। वह मिथुन ने पीडिता के साथ बलात्कार किया,उसके बाद महेश आदिवासी ने बलात्कार किया। नाबालिग ने पुलिस को बताया था कि वह खेत मे ही बेहोश हो गई थी सुबह जब होश आया तो पैदल अपने घर तक पहुंची और पूरा घटनाक्रम घर आकर बताया। पुलिस ने पीड़िता की फरियाद पर आरोपियों के खिलाफ धारा- 376 भारतीय दंड संहिता एवं धारा-5/6 पॉक्सो एक्ट के तहत दर्ज कर दिया।
इस मामले की सुनवाई करते हुए माननीय न्यायाधीश ने आरोपी महेश आदिवासी और मिथुन आदिवासी को दोषी मानते हुए दोनों आरोपियों को आजीवन कारावास ( जिसका अभिप्राय शेष प्राकृत जीवनकाल का कारावास होगा) एवं कुल-6,000/- रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया। शासन की ओर से पैरवी श्रीमती प्रीति संत, सहायक जिला अभियोजन अधिकारी, जिला शिवपुरी के द्वारा की गई।
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