अधिवक्ता अजहर उद्दीन काजी की प्रभावी पैरवी से अभियुक्त हुआ दोष मुक्त,। परिजनों में खुशी की लहर,।।
शिवपुरी :- ।। जिले के कोलारस न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण क्रमांक 1074/2022 आरसीटी में न्यायालय ने भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 354, 294, 452 एवं 506 (बी) के तहत दर्ज मामले में अभियुक्तों को दोष मुक्त कर दिया।
बता दे कि उक्त प्रकरण में अभियुक्तों की ओर से अधिवक्ता अज़हर उद्दीन क़ाज़ी ने प्रभावी रूप से पैरवी की सुनवाई के दौरान न्यायालय ने प्रस्तुत साक्ष्यों एवं गवाहों के बयानों एवं कानूनी तथ्यों का गहन विश्लेषण किया दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद यह पाया गया कि आरोपों की पुष्टि के लिए पर्याप्त प्रमाण उपलब्ध नहीं हैं इसके आधार पर न्यायालय ने अभियुक्तों को दोषमुक्त करने का निर्णय सुनाया।।
न्यायालय के इस फैसले को निष्पक्ष न्याय प्रणाली की महत्वपूर्ण मिसाल माना जा रहा है। फैसले के बाद संबंधित पक्षों ने संतोष व्यक्त किया और इसे न्याय की जीत बताई है।
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